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Receipt of Claim Applications from Investors of PACL Ltd.


Feb 08, 2019
PR No.: 6/2019
Receipt of Claim Applications from Investors of PACL Ltd.
The Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee (in the matter of PACL Ltd.) is a Committee constituted by SEBI pursuant to the order dated February 02, 2016 of the Hon’ble Supreme Court of India in Subrata Bhattacharya V. Securities and Exchange Board of India and other connected matters under the chairmanship of Justice (Retd) R.M. Lodha for selling the properties of PACL Ltd, and using the sale proceeds to refund the investors who have invested their money in PACL Ltd. (the “Committee”)
The Committee at the first instance initiated the process of receipt of claim applications with respect to the investors of PACL whose total outstanding amount (Principal) with PACL was up to Rs. 2,500. Upon verification, refunds were made in respect of claims found to be in order. The said process has now been concluded.
The Committee has now decided to receive claims from all investors having outstanding claims with PACL Ltd. Investors desirous of submitting their claim applications may access the dedicated website,http://sebipaclrefund.co.in/.
It is informed that demo videos in English and Hindi, illustrating the process for submitting claim applications, have been provided on the above website and the samemay be viewed before submitting any claim application. Further, investors are cautioned against parting with their original PACL Registration Certificates, unless on specific intimation received from the Committee.
It is clarified that refund of amounts claimed shall be considered only upon the completion of the entire process of receipt of applications and shall be based on the availability of funds with the Committee.
The last date for receipt of claim applications is April 30, 2019
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पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों से दावा आवेदनों की प्राप्ति


फरवरी 08, 2019
पीआर नं .: 6/2019
पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों से दावा आवेदनों की प्राप्ति
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढ़ा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुब्रत भट्टाचार्य वी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया और अन्य जुड़े मामलों में दिनांक 02 फरवरी, 2016 को सेबी के अनुसार गठित एक समिति है न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम की अध्यक्षता में PACL Ltd की संपत्तियों को बेचने के लिए लोढ़ा, और PACL लिमिटेड ("समिति") में अपना पैसा लगाने वाले निवेशकों को वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करता है।
समिति ने पहली बार पीएसीएल के निवेशकों के संबंध में दावा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसकी कुल बकाया राशि (मूलधन) पीएसीएल के साथ रु। 2,500। सत्यापन के बाद, आदेशों में पाए जाने वाले दावों के संबंध में धनवापसी की गई। उक्त प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है।
समिति ने अब पीएसीएल लिमिटेड के साथ बकाया दावों वाले सभी निवेशकों से दावे प्राप्त करने का फैसला किया है। अपने दावों को प्रस्तुत करने के इच्छुक निवेशक समर्पित वेबसाइट,
http://sebipaclrefund.co.in/. पर पहुंच सकते हैं।
यह सूचित किया जाता है कि अंग्रेजी और हिंदी में डेमो वीडियो, दावे के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए, उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं और किसी भी दावे के आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले samemay को देखा जा सकता है। इसके अलावा, निवेशकों को उनके मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाणपत्रों के साथ भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी जाती है, जब तक कि समिति से प्राप्त विशिष्ट सूचना पर।
यह स्पष्ट किया जाता है कि दावा की गई धनवापसी का पूरा होना केवल आवेदनों की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया के पूरा होने पर माना जाएगा और यह समिति के पास धन की उपलब्धता पर आधारित होगा।
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पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों से दावा आवेदनों की प्राप्ति


फरवरी 08, 2019
पीआर नं .: 6/2019
पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों से दावा आवेदनों की प्राप्ति
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढ़ा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुब्रत भट्टाचार्य वी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया और अन्य जुड़े मामलों में दिनांक 02 फरवरी, 2016 को सेबी के अनुसार गठित एक समिति है न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम की अध्यक्षता में PACL Ltd की संपत्तियों को बेचने के लिए लोढ़ा, और PACL लिमिटेड ("समिति") में अपना पैसा लगाने वाले निवेशकों को वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करता है।
समिति ने पहली बार पीएसीएल के निवेशकों के संबंध में दावा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसकी कुल बकाया राशि (मूलधन) पीएसीएल के साथ रु। 2,500। सत्यापन के बाद, आदेशों में पाए जाने वाले दावों के संबंध में धनवापसी की गई। उक्त प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है।
समिति ने अब पीएसीएल लिमिटेड के साथ बकाया दावों वाले सभी निवेशकों से दावे प्राप्त करने का फैसला किया है। अपने दावों को प्रस्तुत करने के इच्छुक निवेशक समर्पित वेबसाइट,
http://sebipaclrefund.co.in/. पर पहुंच सकते हैं।
यह सूचित किया जाता है कि अंग्रेजी और हिंदी में डेमो वीडियो, दावे के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए, उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं और किसी भी दावे के आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले samemay को देखा जा सकता है। इसके अलावा, निवेशकों को उनके मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाणपत्रों के साथ भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी जाती है, जब तक कि समिति से प्राप्त विशिष्ट सूचना पर।
यह स्पष्ट किया जाता है कि दावा की गई धनवापसी का पूरा होना केवल आवेदनों की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया के पूरा होने पर माना जाएगा और यह समिति के पास धन की उपलब्धता पर आधारित होगा।
दावा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2019 है
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